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धोखाधड़ी के आरोपी को मिली कनाडा जाने की इजाजत

08:34 AM Jul 08, 2024 IST
धोखाधड़ी के आरोपी को मिली कनाडा जाने की इजाजत
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मोहाली, 7 जुलाई (हप्र)
धोखाधड़ी मामले में नामजद आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने कनाडा जाने की इजाजत दे दी है। आरोपी मोगा निवासी रछपाल सिंह ने अपने वकील के माध्यम से स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पांच महीने के लिए कनाडा जाने की याचिका दायर कर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। आरोपी रछपाल सिंह को अदालत की शर्तों पर कनाडा जाने की मंजूरी मिली है।
आरोपी के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की बेटी बलजिंदर कौर सिद्धू 28 सप्ताह की गर्भवती है और वह कनाडा में रहती है। याचिकाकर्ता रछपाल सिंह 22 जुलाई से 23 दिसंबर, 2024 तक पांच महीने के लिए अपनी बेटी के पास कनाडा जाना चाहता है। उसकी बेटी की डिलीवरी डेट 22 अगस्त है। उसे अपने बच्चे के जन्म से पहले और बाद में शारीरिक और भावनात्मक समर्थन के लिए अपने माता-पिता (याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी) की उपस्थिति की आवश्यकता है।
वहीं, सीबीआई ने उपरोक्त आवेदन के जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में आरोपियों में से एक है और उस पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं। यदि याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है, तो पूरी संभावना है कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। वह देश से भाग सकता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि रछपाल सिंह ने अपनी गर्भवती बेटी से मिलने के उद्देश्य से पांच महीने के लिए कनाडा जाने की अनुमति मांगी है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को 22 जुलाई से 10 अक्तूबर तक अदालत की शर्तों के अधीन कनाडा जाने की अनुमति दी जाती है।

किसी अन्य देश की यात्रा पर नहीं जा सकेंगे

शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता कनाडा के अलावा किसी अन्य देश की यात्रा नहीं करेगा। याचिकाकर्ता किसी भी आधार पर ऊपर बताई गई अवधि से परे विदेश में रहने के लिए कोई और समय नहीं मांगेगा, याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी और इतनी ही राशि की एक जमानत के साथ निजी बांड प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह साबित करना होगा कि वह निर्धारित अवधि के भीतर भारत लौट आएगा। याचिकाकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी अनुपस्थिति में उसका वकील अदालत में पेश होगा ताकि कार्यवाही जारी रह सके। उसे अपनी बेटी का स्थायी पता और संपर्क नंबर भी प्रस्तुत कना होगा। याचिकाकर्ता वापस आने पर अदालत में उपस्थित होगा और 23 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले अपना पासपोर्ट जमा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। 61 वर्षीय आरोपी रछपाल सिंह मोगा के विश्वकर्मा चौक ग्रीन फील्ड कॉलोनी का रहने वाला है।

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