नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (एजेंसी)पूर्व आईएएस ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गयी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मंगलवार को खेडकर के वकील की दलीलों पर गौर किया कि दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया पर उनका जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है।खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने का आरोप है। पिछली सुनवाई के दौरान 8 मार्च को दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार करने के कथित घोटाले में शामिल बिचौलियों की पहचान करने के लिए खेडकर से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।