पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को दुबई जाने की सशर्त अनुमति
शिमला, 14 जनवरी (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को उनकी माँ के इलाज के लिए 14 जनवरी से 18 जनवरी तक दुबई जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। साथ ही जस्टिस बी सी नेगी ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता 20 जनवरी तक भारत वापस आ जाएगा और जांच कार्य में सहयोग देगा, ताकि जांच कार्य समय पर पूरा हो सके। राज्य सरकार द्वारा इस आग्रह को लेकर दायर याचिका का विरोध किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सीमित अवधि के लिए दुबई की यात्रा की अनुमति देने से अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
याचिकाकर्ताओं ने मोबाइल नंबर के साथ-साथ अस्पताल का पता भी उपलब्ध कराया था। समन्वय पीठ का मानना था कि विवरण प्रस्तुत करने के बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। उन्हें दुबई जाने की अनुमति दी जाए। इसलिए इस बार भी न्यायालय ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को सीमित समय के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।