निजी स्कूलों को भेजा ‘फार्म-6’ अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकने के समान : मंच
फरीदाबाद, 11 मार्च (हप्र)
निदेशक सेकेंडरी शिक्षा पंचकूला ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को पत्र लिखकर 31 मार्च तक फार्म 6 पर फीस व अन्य ब्यौरा भरकर जमा करने के आदेश दिए हैं। पिछले शिक्षा सत्र में कितनी फीस ली जा रही थी और आगामी शिक्षा सत्र में कितनी बढ़ोतरी की जा रही है, किन-किन फंडों में फीस वसूली जा रही है, अध्यापकों को कितना वेतन दिया जा रहा है, आदि ब्यौरा मांगा गया है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा और प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने फार्म 6 पर सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को नियम के अनुसार फार्म 6 के साथ बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है, इसके बिना फार्म-6 अधूरा माना जाएगा। लेकिन शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में इसका जिक्र नहीं किया है। मंच ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया है कि स्कूल संचालकों ने नए शिक्षा सत्र के लिए प्राथमिक कक्षाओं सहित अन्य कक्षाओं में दाखिले नवंबर से जनवरी महीने के बीच करके मनमानी रूप से बढ़ाई गई फीस अभिभावकों से वसूल ली है। बाकी अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस अप्रैल में वसूल कर ली जाएगी। ऐसे में फार्म 6 में भरी गई फीस व अन्य ब्योरे की सत्यता की जांच कब और कैसे हो पाएगी। मंच का कहना है फार्म 6 अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकने के समान है।