जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा वन संरक्षण अधिनियम : जगत सिंह नेगी
रामपुर बुशहर, 17 जून (निस)
वर्तमान प्रदेश सरकार वन संरक्षण अधिनियम को जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। यह बात हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय जिला किन्नौर के पूह विकास खंड की दूर दराज स्थित ग्राम पंचायत रारंग में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु संज्ञास मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही।
राजस्व मंत्री ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम-2006 को प्रदेश के जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा ताकि लघु एवं उपेक्षित वर्गों को इसका लाभ मिल सके। इस संदर्भ में स्थानीय पंचायतों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर रारंग में म्यूज़ियम के निर्माण तथा प्रवचन कक्ष के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। मेले के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।