Foreign Fraud Case : एडीसी ने प्रभ वीजा डॉट कॉम फर्म को काम बंद करने के दिए निर्देश, पढ़िए पूरी खबर
मोहाली, 10 जनवरी (हप्र)
Foreign Fraud Case : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्याम करन तिड़के ने प्रभ वीजा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आइलेट्स व कंसल्टेंसी फर्म को तुरंत काम बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जानकारी देते हुए कहा कि प्रभ वीजा डॉट कॉम कोटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आइलेट्स कंसल्टेंसी फर्म ने फेज-7 मोहाली में दफ्तर खोलने के लिए अप्लाई किया था। एक जांच में वरिष्ठ सीनियर कप्तान पुलिस मोहाली ने पत्र लिखा की डीएसपी सिटी-1 मोहाली से रिपोर्ट मिली थी कि प्रभशरण सिंह ने अपनी फर्म फेज-7 खोलने के लिए आवेदन किया है।
इस संबंध में एक शिकायत 16 सितंबर 2024 को शुभम निवासी अंबाला ने दी थी कि उक्त फर्म के मालिक ने उससे विदेश भेजने के नाम पर 2 लाख की ठगी मारी है। उसने प्रभु वीजा डॉट कॉम के मालिक व प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की है।
उक्त तथ्यों पर सीनियर कप्तान पुलिस मोहाली से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत नियम 2013 के अधीन प्रभ शरण सिंह जो कि फेज-7 में दफ्तर खोलने की मंजूरी मांग रहा था के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है।
एडीसी ने हिदायत दी की अगर उक्त फॉर्म का मालिक इमीग्रेशन से संबंधित कोई काम कर रहा है तो उसे तुरंत बंद कर दे।
उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत आई तो फर्म मालिक खुद उसका जिम्मेदार होगा।