हिसार में रात 10 बजे बाद डीजे बजा तो होगी एफआईआर
हिसार, 7 दिसंबर (हप्र)
हिसार में अब रात 10 बजे बाद किसी भी समारोह में डीजे बजता हुआ मिला तो पहले डीजे संचालक के खिलाफ और फिर भी इसी तरह का मामला मिला तो बैंक्वेट हॉल व होटल स्वामी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हिसार पुलिस अधीक्षक ने जिले के थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति लाउड स्पीकर और डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस बारे में आने वाली शिकायतों पर फीडबैक लेकर उनकी समीक्षा भी की जाएगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक शंशाक कुमार सावन ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट आदि के मालिकों को निर्देश दे कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी है। अगर फिर भी किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजता हुआ पाया गया तो पहली बार कार्रवाई डीजे वाले के खिलाफ होगी और उसके बाद भी नियमों की अवहेलना पाई गई तो होटल/रिजॉर्ट/बैंक्विट हाल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
डीजे संचालक काबू
पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद हिसार शहर थाना ने एक डीजे संचालक को एक शादी समारोह से लैपटॉप व एम्पलीफायर सहित काबू किया है। इस बारे में शहर थाना ने एएसआई विनोद कुमार की शिकायत पर डीजे संचालक आजाद नगर निवासी दीपु के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223-ए व 292 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक शुक्रवार देर रात को जब वह अपनी टीम के साथ डीएन कॉलेज रोड पर गश्त कर रहा था तो जय गार्डन में एक शादी समारोह में ऊंची-ऊंची आवाज में डीजे साउंड सिस्टम की आवाज सुनाई दी। जब अंदर जाकर डीजे साउंड सिस्टम के स्वामी के बारे में पता किया तो उसकी पहचान दीपू के रूप में हुई। इसके बाद शादी समारोह में शामिल लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई जिससे पुलिस कार्यवाही में बाधा डाली। इस पर वे दीपू को एम्लीफायर व लैपटॉप सहित थाने में ले आए। दीपू ने बताया कि डीजे साउंड बजाने की उसके पास कोई अनुमति नहीं है।