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एफआईआर रद्द नहीं, सिद्धरमैया कोर्ट में तलब

07:11 AM Feb 07, 2024 IST
एफआईआर रद्द नहीं  सिद्धरमैया कोर्ट में तलब
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बेंगलुरु, 6 फरवरी (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ 2022 में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और उन्हें 6 मार्च को सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास का घेराव करने के लिए प्रदर्शन मार्च निकालने के बाद सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर अपने गांव में एक सार्वजनिक कार्य पर 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद यह प्रदर्शन किया गया था। पुलिस के मुताबिक, यह मामला सड़क जाम करने और यात्रियों को परेशानी होने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए।

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