राहुल की सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना
07:50 AM Jan 20, 2024 IST
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नयी दिल्ली, 19 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने ‘निरर्थक’ याचिकाएं दाखिल करने को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी’ उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में चार अगस्त, 2023 को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। लखनऊ निवासी अशोक पांडे द्वारा दाखिल याचिका जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘ऐसी निरर्थक याचिकाएं दायर करने से न केवल अदालत का बल्कि पूरी रजिस्ट्री का कीमती समय बर्बाद होता है।’
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