अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की आशंका, रखी जाएगी निगरानी
हिसार, 22 अप्रैल (हप्र)
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह के मद्देनजर व्यापक निगरानी रखने की हिदायत दी है। साथ ही पंडित/मौलवी, मैरिज होम संचालक, कैटरिंग व्यवसायी, हलवाई व शादी के समय विभिन्न व्यवस्थाओं/कार्यों से जुड़े व्यवसायियों से भी कहा गया है कि वे बाल विवाह की सूचनाओं को प्रशासन के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के मामलों में परिजनों के अलावा मेहमानों और व्यवस्था करने वाले व्यवसायियों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान है। सोमवार को इस संबंध में सरकारी विभागों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में शादी समारोह होते हैं। इस दौरान बाल विवाह के संभावनाएं भी रहती हैं। इसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 या जिला प्रशासन को बाल विवाह के संबंध में सूचना दे सकता है। उन्होंने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रम आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण, जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी के अलावा सभी थानाध्यक्षों को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
बैठक में उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि जिले में गत एक वर्ष के समय के दौरान बाल विवाह से संबंधित 10 शादियां रुकवाई गई हैं। बाल विवाह निषेध को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान के तहत अभी तक 68 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पंच, सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर, पुजारियों, नंबरदार इत्यादि से भी यह अपील की गई है कि वे बाल विवाह के मामलों में व्यापक निगरानी रखें।
बैठक के दौरान मलिक टेंट हाउस से जितेंद्र मलिक व होशियार खान तथा अन्य गणमान्य लोगों ने अपने सुझाव रखे।