एफसीआई घोटाला तीन पूर्व अधिकारियों को तीन-तीन साल कैद
मोहाली, 27 मार्च (हप्र)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत में बुधवार को 16 साल पुराने एक मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई अदालत ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के तीन पूर्व अधिकारियों और एक चावल मिल के मालिक को अधिकारियों द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले चावल स्वीकार करने से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा व 50-50 हजार रुपये जुर्माने किया है। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्ता की अदालत में बठिंडा जिले के एफसीआई गुनियाना सेंटर के तत्कालीन सहायक प्रबंधक सीता राम, एफसीआई के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुभ्रांशु, एफसीआई बठिंडा के तत्कालीन उप प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता व मैसर्स हेमकुंट राइस मिल के मालिक दलीप सिंह को पिछली सुनवाई में दोषी ठहराया था। बुधवार को हुई सुनवाई दौरान उक्त चारों दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और 50-50 हजार जुर्माना किया है। अगर दोषी उल्लंघन करते हैं तो उन्हें आईपीसी की धारा 420 व 120बी में नामजद कर 6-6 महीने की और सजा काटनी पड़ेगी।