बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 10 साल कैद
फरीदाबाद, 6 नवंबर (हप्र)
फरीदाबाद में बेटी से रेप के मामले में दोषी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोषी पिता पत्नी की मौत के बाद करीब चार साल तक बेटी से रेप करता रहा। यही नहीं बेटी ने जब लव मैरिज कर ली, तब भी पिता उसे अपना शिकार बनाता रहा। जिसके बाद बेटी ने परेशान होकर एनजीओ के माध्यम से पुलिस से शिकायत की। जिस पर केस दर्ज किया गया। मामला 12 जून, 2021 का है। लीगल सेल के एडवोकेट ने बताया कि यूपी के लखीमपुर खीरी निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति यहां बल्लभगढ़ में रहता था। उसकी 14 साल की इकलौती बेटी है। बेटी के बचपन में ही मां की मौत हो गई थी। बेटी अपने बाप के साथ यहां रहती थी। आरोप है कि पत्नी के मरने के बाद कलयुगी बाप बेटी से ही दुष्कर्म करता था और किसी से चर्चा करने पर जान से मारने की धमकी देता था। बेटी जब बालिग हो गई तो उसने 21 दिसंबर 2017 को लव मैरिज कर ली। ससुराल जाने के बाद सास से विवाद होने पर लड़की पति को लेकर पिता के पास लौट आई और यहां रहने लगी। आरोप था कि बेटी का पति जब भी बाहर काम पर जाता, पिता बेटी से दुष्कर्म करता था। बेटी पहले डरी हुई थी। बाद में किसी एनजीओ की मदद से पुलिस में शिकायत की। बुधवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलयुगी बाप को दस साल की सजा सुनाई।