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करनाल में किसानों की महापंचायत आज, मंगलवार रात तक इंटरनेट बंद

07:33 AM Sep 07, 2021 IST

चंडीगढ़, 6 सितंबर (ट्रिन्यू)

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किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को करनाल में आयोजित की जा रही महापंचायत के मद्देनजर पुलिस व सिविल प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस की सिफारिश पर सरकार सात सितंबर सुबह नौ बजे के बाद चंडीगढ़-दिल्ली रूट पर ट्रैफिक को डायवर्ट कर सकती है। करनाल जिला में मंगलवार की रात तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने सोमवार को ताजा हालातों पर अधिकारियों के साथ बातचीत करके कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश सहित विशेष रूप से करनाल में शांति व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी तरह की हिंसा को रोकना, यातायात व सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुचारू संचालन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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आईजीपी करनाल रेंज और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (करनाल रेंज) को करनाल और आसपास के जिलों में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक और एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अम्बाला-दिल्ली) पर करनाल जिले में कुछ यातायात बाधित हो सकता है। इसलिए, एनएच-44 का उपयोग करने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह सात सितंबर को करनाल शहर की तरफ यात्रा से बचें या अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे स्थिति अनुसार अपनी यात्रा को संशोधित कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने किसानों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को बाधित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की भी अपील की। इधर परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने मंगलवार को करनाल में होने वाली किसान पंचायत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों का यह घेराव पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। कई दलों के लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं।

जनसुरक्षा को लेकर उठाया कदम

सरकार ने मंगलवार को करनाल जिला में किसान महापंचायत के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार दोपहर 12.30 बजे से सात सितंबर को रात 23.59 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को इस बारे में बताया कि कल करनाल जिला में जो किसान महापंचायत आहूत की गई है उसमें जनसुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है। इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग जैसे मोबाइल एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों का प्रसार हो सकता है जिससे सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट संभावना है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं ज्यादा मात्रा में एसएमएस सहित सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाएं आदि (वॉयस कॉल को छोड़कर) को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज दोपहर 12.30 बजे से 7 सितंबर को रात 23.59 बजे तक लागू रहेंगे।

शांतिपूर्ण ढंग से करें महापंचायत

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान अगर मंगलवार को करनाल में प्रदर्शन कर रहे हैं तो वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने मंगलवार की किसान महापंचायत को देखते हुए सभी इंतजाम कर रखे हैं। आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एडीजीपी लॉ एंड आर्डर नवदीप विर्क को निर्देश दिए गए हैं कि वह खुद कल करनाल में रहकर स्थिति को मॉनिटर करें। इंटरनेट सेवा बंद करने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि कुछ शरारती तत्व इस महापंचायत की आड़ में गलत फायदा उठा सकते हैं। इंटरनेट व सोशल मीडिया पर गलत अफवाहे फैलाकर कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिसके चलते इंटरनेट को बंद करने का फैसला लिया गया है।

अभी प्लान नहीं किया लागू

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली और अम्बाला के मध्य एनएच-44 पर प्लान रूट डायवर्जन को अभी तक लागू नहीं किया गया है। जरूरत पड़ने पर इन डायवर्जन को 7 सितंबर, 2021 को सुबह 9 बजे के आसपास लागू किया जाएगा। इससे पूर्व यातायात सामान्य रहेगा।

रूट डायवर्ट हुआ तो ये होगा मार्ग

ऐसे जाना होगा दिल्ली

दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को पैप्सी पुल (पानीपत) से होते हुए मुनक से असंध व मुनक से गगसीना, घोघड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौंक, बाइपास पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए कर्ण लेक जीटी रोड़ 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त हल्के वाहनों को मधुबन, दाहा, बजीदा, घोघड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक, बाइपास यमुना नहर कर्ण लेक जीटी रोड़ 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा।

चंडीगढ़ आने का रूट

चंडीगढ़ की ओर से जाने वाले वाहनों को पीपली चौक (कुरुक्षेत्र) से लाडवा, इंद्री, ब्याना, नेवल, कुंजपुरा से होते हुए नंगला मेघा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतपुर खुर्द, कैरवाली तथा घरौंडा से जीटी रोड 44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त हल्के वाहनों को रम्बा कट तरावड़ी से रम्बा चैंक इंद्री रोड़ से होते हुए संगोहा, घीड़, बड़ागांव, नेवल, कुंजपुरा से हेते हुए नंगला मेघा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतपनुर खुर्द, कैरवाली तथा घरौंडा से जीटी रोड़-44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा।

सिंघु बॉर्डर खोलने पर याचिका

नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने सोनीपत के निवासियों की तरफ से दायर एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें दिल्ली और हरियाणा के सिंघु बॉर्डर के बीच सड़क को खोलने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने इस सड़क को जाम कर रखा है। जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता है और हाईकोर्ट के निर्देश का पालन राज्य प्रशासन भी करा सकता है कि वह प्रदर्शन की स्वतंत्रता और मूल सुविधाएं हासिल करने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए। पीठ ने याचिका वापस लिए जाने की अनुमति दे दी और उन्हें हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप जरूरी है लेकिन स्थानीय मुद्दों को देखने के लिए हाईकोर्ट हैं।

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