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नशामुक्ति केंद्र में सुविधाएं नाकाफी, हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से मांगी ताजा स्टेटस रिपोर्ट

07:30 AM Mar 20, 2024 IST

शिमला, 19 मार्च (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सुक्खू सरकार की नशामुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच के साथ ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशामुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। कोर्ट ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। इससे पहले सरकार ने नशामुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताई थी।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सरकार से उम्मीद है कि वह नशामुक्ति में तेजी लाने के लिए नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी। परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश करने पर अड़ना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। अदालत ने किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति और बिलासपुर में नशामुक्ति केंद्रों से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सरकार को सकारात्मक सोच के साथ ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए।
अदालत ने वित्तीय तंगी के कारण नशामुक्ति केंद्रों की दयनीय स्थिति से जुड़े मामले में सरकार से पूछा था कि जहां एनजीओ संचालित नशामुक्ति केंद्र नहीं हैं, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए। खबर मे कहा गया है कि हिमाचल को नशामुक्त बनाने के राज्य सरकार के दावों के बावजूद एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र की स्थिति एक अलग कहानी कहती है, क्योंकि कुल्लू (महिला), धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्र पहले अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। 2019 में शिमला में शुरू किया गया 15 बिस्तर का केंद्र बंद होने की कगार पर है क्योंकि पिछले चार वर्षों के दौरान केंद्र से अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को भी छुट्टी पर जाना पड़ा है। किराए के भवन में स्थित होने के कारण यह केंद्र किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है। पीड़ितों को दवा और भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। ओपीडी और आईपीडी की सुविधा भी बंद कर दी गई है। खबर में यह भी बताया गया है कि इस केंद्र ने उच्च अधिकारियों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
प्रदेश में शिमला, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर में 60 बिस्तरों की कुल क्षमता के साथ चार कार्यात्मक आईआरसीए हैं। अन्य तीन पूरी क्षमता से चल रहे हैं लेकिन इन्हें भी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

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