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ईपीएफओ : देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन

07:27 AM Sep 05, 2024 IST
ईपीएफओ   देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन

नयी दिल्ली, 4 सितंबर (एजेंसी)
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे।
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा।
मंत्री ने कहा कि केंद्रीकृत प्रणाली, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया के तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे। मंत्रालय ने कहा कि अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा।

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