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पेड न्यूज, सोशल मीडिया पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर

06:12 AM Sep 12, 2024 IST

चंडीगढ़, 11 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण-पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे। आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों और राज्यस्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों का गठन किया हुआ है।
यह कमेटी चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति देंगी और पेड न्यूज पर नजर रखेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोन पर वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस इसके दायरे में आएंगे।

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