शिमला नगर निगम की परिधि से 4 जुलाई तक हटाए जाएं चुनाव प्रचार संबंधी फ्लेक्स
पेड़ों की काट-छांट पर वन सचिव को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश
शिमला, 24 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद नगर निगम शिमला की परिधि में चुनाव प्रचार संबंधी फ्लेक्स बैनर लगे होने को गंभीरता से लिया है।
कोर्ट ने नगर निगम शिमला को शिमला शहर में ऐसे फ्लेक्स बैनर और विज्ञापन 4 जुलाई तक हटाने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने प्रदेश की पहाड़ियों को कूड़े कचरे से मुक्त करने के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने बारे सुझाव आमंत्रित करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने पिछले साल हुई बरसात से सबक सीखते हुए पेड़ों की प्रूनिंग और काट-छांट पर गंभीरता से विचार करने के आदेश भी दिए।
कोर्ट ने पेड़ों की काट-छांट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसा करने से पेड़ों के अतिरिक्त वजन को कम किया जा सकता है। कोर्ट ने इस बाबत वन सचिव को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए।
कोर्ट ने लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी में सीवरेज और अन्य गंदगी फेंकने पर डीसी लाहौल स्पीति को निजी तौर पर इसका संज्ञान लेने के आदेश दिए।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने बताया कि दो सप्ताह के भीतर पंचायत स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा के लिए एक नीति बना ली जाएगी। कोर्ट ने उन पंचायतों का ब्योरा भी मांगा है जहां प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए इकाइयां स्थापित की गई हैं।
संबंधित जिलाधीशों से एमसी बिलासपुर, घुमारवीं, नगर पंचायत चोवारी, नगर पंचायत शाहपुर, भुंतर, बंजार, निरमंड, रिवालसर, रोहड़ू, ठियोग, चौपाल, नेरवा चिड़गांव, राजगढ़, कंडाघाट और नगर पंचायत अंब में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता की जानकारी निजी शपथपत्रों के माध्यम से देने के आदेश जारी किए गए हैं।