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ईडी निदेशक की एक्सटेंशन सही, पर दोबारा विस्तार नहीं

06:25 AM Sep 09, 2021 IST

नयी दिल्ली, 8 सितंबर (एजेंसी)

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सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का निदेशक नियुक्त करने के 2018 के आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जिन मामलों की जांच चल रही है, उन्हें पूरा करने के लिए उचित सेवा विस्तार दिया जा सकता है। केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मिश्रा के कार्यकाल में और विस्तार नहीं किया जा सकता।

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