For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

पूर्व आईएएस अधिकारी और बेटे के खिलाफ ईडी का मामला रद्द

07:39 AM Apr 09, 2024 IST
पूर्व आईएएस अधिकारी और बेटे के खिलाफ ईडी का मामला रद्द
Advertisement

नयी दिल्ली, 8 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए कहा कि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह उल्लेख करते हुए पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी कि उनपर मुख्य अपराध का कोई मामला नहीं है और न ही धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई मामला बनता है। पीठ ने कहा, ‘चूंकि कोई अपराध नहीं हुआ है इसलिए पीएमएलए की धारा 2 (यू) के तहत परिभाषित अपराध से संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती। यदि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है, तो पीएमएलए के तहत अपराध का मामला नहीं बनता है।’
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से न्यायालय में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने संकेत दिया कि जांच एजेंसी अपनी पड़ताल के दौरान अतिरिक्त सामग्री बरामद होने के मद्देनजर आरोपियों के खिलाफ एक नयी शिकायत दर्ज कर सकती है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×