नशा बरामद : दो को 10-10 साल कैद
मोहाली, 26 नवंबर (हप्र)
जिला अदालत ने थाना लालडू में 19 फरवरी 2022 को दर्ज नशीली शीशियां और नशीले टीके बरामद होने के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। मोहाली के अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी गुरप्रीत सिंह निवासी मोरिंडा जिला रूपनगर व प्रिंस सिंह निवासी मोरिंडा को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना लालडू पुलिस ने अंबाला चंडीगढ़ रोड खेड स्टेडियम के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस ने सामने से आ रहे दो युवकों को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर घबरा गए और अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को फैंककर वापस पीछे को मुड़ने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने दोनों युवकों को काबू करके उनका नाम पूछा तो एक की पहचान गुरप्रीत सिंह व दूसरे की प्रिंस सिंह के रूप में हुई। उन्होंने जब दोनों लिफाफों की जांच की तो उसमें 25 नशीली शीशियां और 25 नशीले टीके बरामद हुए।