नशा तस्करों को 10 साल कैद,1 लाख जुर्माना
सोनीपत (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने कुल्लू, हिमाचल प्रदेश निवासी मादक पदार्थ तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मादक पदार्थ निरोधक सेल में नियुक्त तत्कालीन एसआई नरेश कुमार ने 16 मार्च, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपनी टीम के साथ गोहाना में गश्त कर रहे थे। तब उन्हें सूचना मिली कि गोहाना की तरफ से मादक पदार्थ तस्कर बोलेरो गाड़ी लेकर रोहतक की तरफ जाने वाले हैं। वह गाड़ी की स्टेपनी के पास लगवाए गए बॉक्स में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रहे हैं। जिस पर टीम ने भैंसवान चौकी के पास नाका लगा दिया। कुछ देर बाद हिमाचल नंबर की बोलेरो गाड़ी आई तो पुलिस ने उसे रुकवा लिया। पुलिस ने गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों को काबू कर लिया। उनके पास पुलिस को 8 किलो 125 ग्राम चरस मिली थी। आरोपियों ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश में मनाली क्षेत्र के माफिया से चरस खरीदकर लाते थे।