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डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

08:48 AM Aug 30, 2024 IST
डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

हिसार, 29 अगस्त (हप्र)
पचास हजार रुपये में बरवाला की तारानगर कॉलोनी में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण लिंग जांच करने के मामले में बरवाला के अनंतराम जनता अस्पताल के संचालक डॉ. अनंतराम बरवाला की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने डॉ. बरवाला को पुलिस जांच में शामिल होने व अपराध में प्रयोग की गई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद करवाने का आखिरी मौका दिया था लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की थी।
हाईकोर्ट के आदेश पर सबसे पहले डॉ. बरवाला 19 दिसंबर, 2023 को पुलिस जांच में शामिल हुआ लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। वारदात में प्रयोग की गई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन व लैपटॉप बरामद नहीं करवाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि डॉ. अनंतराम बरवाला के नाम कोई भी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन पंजीकृत नहीं है और न ही उनके पास ऐसी कोई मशीन है। ऐसे में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद नहीं करवाई जा सकती। पुलिस की तरफ से डीएजी त्रिशांजलि शर्मा ने कहा कि जांच के दौरान ली गई सीसीटीवी फुटेज में डॉ. अनंतराम बरवाला भ्रूण लिंग जांच के दौरान एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डिकॉय कस्टमर ने भी डॉ. अनंतराम बरवाला की पहचान की है। इसके अलावा डॉ. अनंतराम बरवाला के खिलाफ इसी तरह की प्रकृति के अपराध की पहले से ही कई एफआईआर दर्ज हैं।

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