दीवान फार्म संचालक दो दिन में हटाए अवैध निर्माण, नहीं तो होगी कार्रवाई
सोनीपत, 16 दिसंबर (हप्र)
बहालगढ़ रोड पर स्थित दीवान फार्म में सोमवार को अवैध निर्माण हटाने गई नगर निगम की टीम बैरंग लौट आई। फार्म संचालक की ओर अवैध निर्माण हटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया तो नगर निगम की टीम ने दो दिन का समय दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर 48 घंटे में खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो उसके बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
बहालगढ़ रोड पर स्थित दीवान फार्म में सोमवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट उप निगम आयुक्त हरदीप सिंह के नेतृत्व में नगर निगम टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची। सहायक अभियंता मंजीत दहिया ने बताया कि नगर निगम ने दीवान फार्म में बिना मंजूरी किए निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी। इस पर 25 अक्तूबर को नोटिस जारी किया था। उसके बाद निर्माण जारी रखा तो फिर निगम की टीम ने 18 नवंबर को अवैध निर्माण को रुकवाया था। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263ए के तहत सीलिंग की कार्रवाई की थी। निगम की टीम दोबारा जांच के लिए पहुंची तो वहां सील हटा कर दोबारा से निर्माण किया जा रहा था। इस पर निगम ने पूर्व विधायक की पत्नी बिमला दीवान व फार्म के मालिक कमल दीवान पर सेक्टर-27 थाना में निर्माण की सील हटाने व दोबारा निर्माण का मुकदमा दर्ज कराया था।
नगर निगम के सहायक अभियंता ने बताया कि 11 फुट के राजस्व रास्ते पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया है। फार्म संचालक ने टीम को 10 दिन में कब्जा हटाने की बात कही है, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट उप निगमायुक्त हरदीप सिंह ने फार्म संचालक को 48 घंटे का समय दिया है।
उधर, पूर्व विधायक के बेटे कांग्रेस नेता कमल दीवान ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने 1994 में फार्म की सीएलयू कराई थी। उसके बाद भी अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है।