जिला पुलिस ने ड्रग तस्कर के अवैध ढांचों को ध्वस्त किया
मोहाली, 8 मार्च (हप्र)
युद्ध नशों के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान के तहत ड्रग तस्करी और उनके अवैध अतिक्रमणों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास के तहत, जिला पुलिस ने नगर परिषद खरड़ के सहयोग से जिले के जंडपुर गांव में ड्रग तस्कर के परिवार द्वारा अतिक्रमण की गई पंचायती जमीन (अब खरड़ नगर पालिका का हिस्सा) पर बनाए गए अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त कर दिया है। अवैध रूप से कब्जा कर ढांचा खड़ा किए जाने के अलावा ड्रग तस्कर पर कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस के तहत तीन और आबकारी अधिनियम के तहत एक एफआईआर शामिल है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक पारीक ने कहा कि खरड़ नगर पालिका के अनुरोध पर कार्रवाई की गई है, जिसने अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस सहायता मांगी थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों पर 1999 से 2014 के कार्यकाल के बीच तीन एनडीपीएस एक्ट मामलों सहित सात एफआईआर हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि जमीन एमसी खरड़ की है और आरोपियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। एमसी ने पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 172 के तहत छह घंटे की समय सीमा तय करके 7 मार्च को तीन अवैध कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस दिया था।
एसएसपी ने दोहराया कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नशे के व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, नगर काउंसिल की कार्रवाई को पुलिस द्वारा समर्थन दिया गया है क्योंकि एनडीपीएस के तीन मामले भी हैं जो अनधिकृत कब्जाधारियों से संबंधित व्यक्ति का है।