अयोग्य घोषित विधायकों की नहीं मिलेगी पेंशन
शिमला (हप्र) : हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित छह पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधन विधेयक मंगलवार को सदन में प्रस्तुत हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधानसभा सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक पर अब सदन में चर्चा होगी। इस संशोधन विधेयक में की गई सिफारिशों के लागू होने के बाद दो पूर्व विधायकों गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी, जबकि 4 अन्य पूर्व विधायकों धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी। इस प्रस्तावित बिल के अनुसार, जिन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के हिसाब से अयोग्य घोषित किया गया है। उनसे 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की पेंशन व भत्तों की रिकवरी भी की जा सकती है।