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घर बैठे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाता

08:44 AM Sep 07, 2024 IST

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 6 सितंबर
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा वैकल्पिक है। ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु के मतदाताओं को भी आम मतदाताओं की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए उन्हें यह विशेष सुविधा प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 5 वर्ष में एक बार आने वाले आम चुनाव को हर किसी नागरिक को पर्व के रूप में मनाना चाहिए। हरियाणा में 5 अक्तूबर को विधानसभा के आमचुनाव के लिए मतदान होना है और इस पर्व में हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वोट की आहुति डालनी चाहिए।
पंकज अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, फार्म 12-डी भरकर चुनाव अधिसूचना (05 सितम्बर, 2024) के 5 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी तथा मतदान सूची में चिन्हित होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं के घर से बीएलओ फार्म 12-डी प्राप्त करेगा। उम्मीदवारों को ऐसे मतदाताओं की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, ताकि वे घर से मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके घर पर जाएगी। इसके लिए मतदाताओं को मतदान अधिकारियों के दौरे के बारे पहले से ही सूचित किया जाएगा।

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