हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पिता ने नहीं किया बेटे का अंतिम संस्कार
कनीना, 19 जनवरी (निस)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद गांव बागोत निवासी कैलाश चंद ने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने तीन दिन में मोहित का अंतिम संस्कार करने के आदेश दिए थे। रविवार को इसकी समय सीमा समाप्त हो गई।
कैलाश चंद इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पहले एफआईआर दर्ज होगी तो ही वे बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 मई तक स्थगित कर दी थी। एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत सहित पुलिस अधिकारी नोटिस लेकर कैलाश चंद के घर पंहुचे थे, लेकिन उन्होंने इसे रिसीव नहीं किया था। गौरतलब है कि 26 वर्षीय युवक मोहित ने 13 दिसंबर 2024 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता कैलाश चंद ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 38 दिन से मोहित का शव फ्रीजर में रखा है। एसडीएम जितेंद्र अहलावत ने कहा कि शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट को भजी जायेगी। अदालत के आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा।
सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि शुक्रवार को कैलाश चंद को नोटिस तामील करवाने गए थे। लेकिन मृतक युवक का अंतिम संस्कार कब किया जायेगा ये नहीं बताया गया।