नायब सरकार ने लागू की ‘हरियाणा मातृशक्ति’ सब्सिडी योजना
चंडीगढ़, 16 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा की नायब सरकार ने ‘हरियाणा उदय’ अभियान के तहत नयी ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता’ योजना लागू की है। इसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी मिलेगी। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 36 महीनों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान राशि मिलेगी।
योजना के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन का काम महिलाएं शुरू कर सकती हैं। लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये तक होगी। हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। परिवार पहचान पत्र के अनुसार, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें ही योजना में कवर किया जाएगा। ईएमआई के भुगतान में चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऋण के लिए आवदेक की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।