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हरियाणा में ‘आनंद मैरिज एक्ट’ के तहत शादी रजिस्टर्ड करने की मांग

08:45 AM Jun 28, 2024 IST
हरियाणा में ‘आनंद मैरिज एक्ट’ के तहत शादी रजिस्टर्ड करने की मांग
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हिसार, 27 जून (हप्र)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोग के चेयरमैन स. इकबाल सिंह लालपुरा की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें हरियाणा से सिख समुदाय के मुख्य नेताओं व प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में हिसार से हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सदस्य जत्थेदार सरदार सुखसागर सिंह शामिल हुए।
बैठक में उपस्थित हुए सभी मुख्य व्यक्तियों से आयोग ने उनके मुद्दे व सुझाव पूछे। सरदार सुखसागर ने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा की शिक्षा लागू होने के बावजूद यहां पंजाबी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही। न ही पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और न ही पंजाबी भाषा के विकास संबंधी कोई कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में पंजाबी भाषा के शिक्षक रखकर पंजाबी भाषा को सभी सरकारी स्कूल व कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने 1984 व 1987 में हरियाणा के दंगों का मुद्दा उठाया जिसमें सिख समुदाय का जान-माल का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने इन्हें दंगा ही नहीं माना और इसके पीड़ित सिख समाज के लोग आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने मांग उठाई की 1984 और 1987 के इन दंगों को सरकार दंगा माने और पीड़ितों को मुआवजा व अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने गुरुद्वारों की मैनेजमेंट संबंधी व अन्य मुद्दे उठाए।
बैठक में हिसार से पहुंचे सरदार सुखसागर के पुत्र स. गुरपिन्द्र सिंह ने भी मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने हरियाणा में ‘आनंद मैरिज एक्ट’ के तहत शादी रजिस्टर्ड करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ‘आनंद मैरिज एक्ट’ लागू होने के बाद भी हिसार सहित कई जिलों में सिख समुदाय की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट से ही रजिस्टर्ड करवाई जा रही हैं।

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