For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ओटीएस योजना चंडीगढ़ में लागू करने की मांग

07:56 AM Feb 06, 2024 IST
ओटीएस योजना चंडीगढ़ में लागू करने की मांग
Advertisement

Advertisement

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 5 फरवरी (हप्र)
चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन फेज दो के प्रधान नरेश कुमार ने शहर के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर सेल्स टैक्स, वैट व सेंट्रल सेल्स टैक्स के अधीन पुराने लंबित केसों के निपटारे के लिए पंजाब सरकार द्वारा लायी गयी ओटीएस स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू कर ब्याज पेनेल्टी व डिमांड को माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे व्यपारियों को राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारी लंबे समय से जीएसटी लागू होने से पहले के पेंडिंग सेंट्रल सेल्स टैक्स/ जीएसटी केसों के निपटारे के लिए डीम्ड एसेसमेंट स्कीम लाए जाने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में प्रशासन ने प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजनी थी, लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की गई ओर डीम्ड असेसमेंट स्कीम लागू नही की जा सकी। जिससे व्यापारीयों को काफी परेशान है।

दुकानदारों को हो रही परेशानी

इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इन व्यपारियों की जीएसीटी लागू होने से पहले के सालों की स्टेट सेल्स टैक्स व सेंट्रल सेल्स टैक्स तथा वैट की असेसमेंट की जा रही है तथा सी फॉर्म या अन्य कोई डॉक्यूमेंट न होने की वजह से भारी भरकम जुर्माने के साथ डिमांड दी जा रही है, कई केसों में तो बैंक खाते तक सीज कर दिए गए हैं । दुकानदारों को पुराने सी फार्म इकट्ठे करने में दिक्कतें आ रही है। इनमें से काफी दुकाने तो बंद भी हो चुकी है इसलिए सी फार्म या अन्य फार्म मिलना बहुत मुश्किल है। इस सब को देखते हुए और इस समस्या का हल निकालने के लिए पंजाब सरकार व अन्य कई सरकारों द्वारा ओटीएस स्कीम लाकर इस समस्या को खत्म करने की पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी जी एस टी के लागू होने से पहले के सेल टैक्स, वैट व सेंट्रल सेल टैक्स / जीएसटी के पुराने केसों के निपटारे के लिए ओ. टी. एस. स्कीम को मंजूरी दी है। जिसके तहत डीलर द्वारा सी फार्म ना दिए जाने पर विभाग द्वारा मांगी गई डिमांड में 1 लाख तक के बनते टैक्स में 100 प्रतिशत छूट तथा एक लाख से एक करोड़ तक बनते टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने तथा ब्याज व पेनल्टी माफ करने का फैसला लिया गया है।
प्रधान ने कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब सेल टैक्स एक्ट लागू है और पंजाब की तर्ज पर ही फैसले लिए जाते हैं। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओ.टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ प्रशासन भी अडॉप्ट करे और यह स्कीम यहां भी लागू की जाए। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी तथा प्रधानमंत्री का इज ऑफ डूइंग बिजनेस का सपना भी साकार होगा।

Advertisement

Advertisement
Advertisement