For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR में 5 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैप-4, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

04:25 PM Dec 02, 2024 IST
delhi ncr pollution  दिल्ली ncr में 5 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैप 4  सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश
Advertisement

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)

Advertisement

Delhi-NCR Pollution: दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) ग्रैप-4 को लेकर चिंता व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा कि ग्रैप-4 को सही से लागू नहीं किया गया है। वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर केपर है लेकिन इसके बावजूद जीआरएपी चरण IV के तहत उल्लिखित उपायों पर फोकस नहीं किया जा रहा है।

Advertisement

इसी के चलते कोर्ट ने 5 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां लागू करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट पहले यह देखना चाहता है कि इससे प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आती है। वायु प्रदूषण मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पांच दिसंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसमें गिरावट आ रही है या नहीं।

इसके अलावा ग्रैप 4 पाबंदियों के चलते कई निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित हुए, जिससे मजदूरों को घर बैठना पड़ा। कोर्ट ने नराजगी जताई की आखिर मजदूरों को मुआवजा देने में ढील क्यों बरती गई।

वायु प्रदूषण मामले में जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों में ढील दी जाए या नहीं, इसपर पांच दिसंबर को सभी पक्षों को सुनेगा उच्चतम न्यायालय। कोर्ट ने आदेश दिए है कि अगली वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों भी जुड़ेंगे।

Advertisement
Tags :
Advertisement