Delhi election exit poll: चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई
नई दिल्ली, 3 फरवरी (ट्रिन्यू)
Delhi election exit poll: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 5 फरवरी को मतदान होना है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सोमवार को आदेश जारी कर मतदान दिवस पर एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध मतदान वाले दिन शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगा।
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, "1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए के उपखंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, चुनाव आयोग यह अधिसूचित करता है कि 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।"
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु की इरोड (पूर्व) विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव 5 फरवरी को होंगे, जिनके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रचार नहीं कर सकता।"