वकीलों पर नहीं चल सकता सेवा में कमी का केस : सुप्रीम कोर्ट
06:32 AM May 15, 2024 IST
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नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार को कहा कि वकील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आते और उपभोक्ता अदालतों के समक्ष सेवा में कमी के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि विधि व्यवसाय अलग होता है और इसमें काम की प्रकृति विशिष्ट होती है, जिसकी तुलना अन्य व्यवसायों से नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा, ‘अधिवक्ताओं को ग्राहक की स्वायत्तता का सम्मान करना होता है। काफी हद तक सीधा नियंत्रण वकील के मुवक्किल के पास होता है।’
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