दीपिका की मैनेजर को अग्रिम जमानत से इनकार
मुंबई, 11 अगस्त (एजेंसी)
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के एक मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर को यहां एक विशेष अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने करिश्मा प्रकाश के विरुद्ध ड्रग्स की तस्करी के संबंध में एनडीपीएस कानून के प्रावधान लागू कर ‘सही किया। विशेष एनडीपीएस अदालत ने प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी तथा इस आदेश की विस्तृत प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई।
करिश्मा प्रकाश के वकील के जरिये दायर याचिका में कहा गया था कि अदालत के सामने ऐसा कुछ पेश नहीं किया जिससे एनडीपीएस की धारा 27ए के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता हो। इस धारा के तहत ड्रग्स की अवैध तस्करी के लिए जेल हो सकती है और संपत्ति जब्त की जा सकती है। हालांकि, विशेष न्यायाधीश वीवी विद्वांस ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया सामग्री और रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों के आधार पर मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आवेदन लंबित होने के दौरान एनडीपीएस कानून की धारा 27ए के प्रावधान लागू कर सही किया है।’ बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी और प्रकाश को हाईकोर्ट में जाने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया।