अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित
प्रयागराज, 16 नवंबर (एजेंसी)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति के आवेदन पर अपना निर्णय बृहस्पतिवार को सुरक्षित रख लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुरक्षित रखा। वादी का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ऊपर किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े सभी मुकदमे इस हाईकोर्ट को स्थानांतरित किए गए हैं। मुकदमा संख्या एक- भगवान श्री कृष्ण विराजमान बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में वादियों की तरफ से विवादित संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयोग नियुक्त करने की मांग के साथ आवेदन किया गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि कई ऐसे संकेत हैं जिनसे साबित होता है कि विवादित संपत्ति एक हिंदू मंदिर है, जैसे कलश, शिखर आदि हिंदू वास्तु शैली के उदाहरण हैं। जैन ने अदालत से इन दलीलों के आलोक में तीन अधिवक्ताओं वाले एक आयोग के गठन के साथ ही रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
आवेदन का सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की ओर से यह कहते हुए विरोध किया गया कि चूंकि वाद की विचारणीयता को लेकर उनकी आपत्ति लंबित है, इसलिए इस चरण में इस आवेदन पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।