संजौली मस्जिद विवाद पर आया फैसला, नगर निगम ने दिए पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश
ज्ञान ठाकुर/हप्र शिमला, 03 मई
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में स्थित विवादित मस्जिद पर नगर निगम शिमला की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगर निगम शिमला की अदालत में इस पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं। ये आदेश नगर निगम आयुक्त की अदालत ने आज इस मामले पर हुई अंतिम सुनवाई के बाद दिए। इस मस्जिद की दो मजलों को पहले ही गिराया जा चुका है अब नगर निगम आयुक्त अदालत ने शेष बची दो मंजिलों को भी गिरने के आदेश दिए हैं।
वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागजात अदालत में पेश करने और मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था। लेकिन बक्फ बोर्ड के वकील न तो सही कागजात दे पाए और न ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए। वक्फ बोर्ड के वकील की दलील थी कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले की थी जिसको तोड़कर मस्जिद का नया ढांचा बनाया गया है।
नगर निगम कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई मस्जिद बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई और नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई। पौने घण्टे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और दोपहर बाद नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने मस्जिद का पूरा ढांचा गिरने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि फैसले में साफ कहा गया है कि पूरी मस्जिद अवैध है और इसे गिराया जाए।