राजोआना की दया याचिका पर फैसला करें, अन्यथा हम करेंगे विचार : सुप्रीम कोर्ट
07:09 AM Nov 05, 2024 IST
नयी दिल्ली (एजेंसी)
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पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र फैसला नहीं करता है तो शीर्ष अदालत इस पर विचार करेगी। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना ने दया याचिका पर निर्णय लेने में ‘अत्यधिक देरी’ के कारण उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है। पीठ ने उसकी याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।
राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह 29 साल से हिरासत में है और दया याचिका पर फैसला होने तक उसे रिहा किया जाना चाहिए।
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