राजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक फैसला करें
नयी दिल्ली, 20 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाये बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक निर्णय करे। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ‘हम आपको अंतिम अवसर के तौर पर समय दे रहे हैं। आप या तो निर्णय लें या फिर हम गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे।’ राजोआना ने दया याचिका पर फैसले में ‘अत्यधिक देरी’ होने के आधार पर मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है। राजोआना का पक्ष रख रहे वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल करीब 29 साल से जेल में है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने मामले की संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अर्जी विचाराधीन है। उन्होंने पीठ से छह सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, ‘हम 18 मार्च को मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे। तब तक यदि आप (केंद्र) निर्णय ले सकते हैं तो यह अच्छी बात है। अन्यथा हम इस पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे।’