डीसीपी हिमाद्रि ने की अफवाहों से बचने की अपील
पंचकूला (हप्र) : सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी हिमाद्रि कौशिक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का कड़ाई से पालन सभी व्यक्तियों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों और संगठनों के लिए अनिवार्य होगा। डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि सूर्यास्त के बाद पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। ब्लैकआउट संकेत प्राप्त होते ही सभी प्रकार की लाइटें चाहे वे घर, दुकान, कार्यालय या अन्य किसी प्रतिष्ठान की हों तुरंत बंद करनी होंगी पेट्रोल पंप, शराब ठेके जैसे प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे रात को बंद करते समय सभी लाइटें पूर्णत: बंद करके ही जाएं।
एसीपी ट्रैफिक ने दिए निर्देश
एसीपी ट्रैफिक सुकरपाल सिंह ने सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अपने-अपने प्वाइंट्स पर मुस्तैद रहने के निर्देश देते हुए यातायात सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। जाम की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु विशेष हिदायतें दी गईं, साथ ही ब्लैकआउट की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए। ट्रैफिक संबंधी किसी भी जानकारी अथवा आपात स्थिति में नागरिक एसएचओ ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 0172-2561900, पंचकूला कंट्रोल रूम नंबर 0172-2582100, 7508324900 पर संपर्क कर सकते हैं।