For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

डीसीएम मामला ताऊ की तरह रिज्यूम करेंगे जमीन : दुष्यंत

01:36 PM Jun 12, 2023 IST
डीसीएम मामला ताऊ की तरह रिज्यूम करेंगे जमीन   दुष्यंत
Advertisement

हिसार, 11 जून (हप्र)

Advertisement

डीसीएम मिल में काटी गई कॉलोनी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा दुष्यंत चौटाला का हिस्सा होने के आरोप का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि रजिस्ट्री के क्लॉज 7 का उलंघन मिला तो वर्ष 1989 में जिस तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री ताऊ देवी लाल ने मिल की जमीन रिज्यूम की थी, उसी तरह इस बार भी पूरी जमीन रिज्यूम की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वित्तायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद हिसार उपायुक्त ने मामले की जांच की और उसी आधार पर इस लाइसेंस को निलंबित किया गया है। अधिकारियों की फाइल जब उनके पास आएगी और रजिस्ट्री के क्लॉज 7 का उलंघन मिला तो इस जमीन को रिज्यूम करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

Advertisement

मामले के अनुसार सिर्फ मिल स्थापित करने के उद्देश्य से करीब 66 साल, 9 माह पहले 3 सितंबर, 1956 को पंजाब सरकार ने दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल कंपनी लिमिटेड (डीसीएम मिल) को छह लाख में 400 एकड़ जमीन दी थी। इस जमीन की मर्ज डीड करवाकर और 67.275 एकड़ जमीन पर दीन दयाल जन अवास योजना के तहत गुलमोहर पार्क के नाम से आवासीय कॉलोनी बसाने का लाइसेंस ले लिया।

ताऊ देवी लाल ने 1989 में रिज्यूम की थी जमीन

वर्ष 1975 से 1983 में 5000 मजदूरों ने हड़ताल की। 3 जून, 1984 को मिल को बंद कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ताऊ देवी लाल की सरकार में 11 अप्रैल, 1989 को 253 एकड़ जमीन को रिज्यूम कर लिया था।

इसके खिलाफ मिल प्रबंधक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसको 29 जून, 2010 को स्वीकार लिया गया और रिज्यूम कार्रवाई को खारिज कर दिया लेकिन हाईकोर्ट ने जमीन बेचने की कोई अनुमति नहीं दी।

Advertisement
Advertisement