मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाएं अनुकूल माहौल
गुरुग्राम, 23 सितंबर (हप्र)
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने सोमवार को प्रदेश के 11 जिलों के मंडल आयुक्तों, आईजी पुलिस रेंज, डिप्टी कमिश्नर एवं डीईओ, पुलिस आयुक्तों और एसपी, नगर निगम आयुक्त, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर व एकस्पेंडिचर ऑब्जर्वर के साथ बैठक की।
टीम में उप-चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार, सचिव के पी सिंह, प्रधान सचिव अविनाश कुमार और प्रधान सचिव एसबी जोशी शामिल थे। बैठक हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल और स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर सौरभ सिंह की उपस्थिति में हुई। गौर हो कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ प्रशासनिक, कानून व्यवस्था तथा चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की थीप् आयोग ने कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाया जाए। इसके अलावा, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण के साथ-साथ पोलिंग बूथों पर न्यूनतम सुनिश्चित सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। डीईओ को सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और विभिन्न चुनाव संबंधी गतिविधियों से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।
आज की बैठक में उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार ने मतदाता सूचियों के अंकन, एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट या मृत) सूचियों को तैयार करने की समय-योजना, वोटर स्लिप के वितरण, मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) वितरण और मतदाता सूचियों से संबंधित किसी भी बड़ी शिकायत के समाधान की समीक्षा की। उन्होंने जिला उपायुक्तों-सह-डीईओ और एसपी को व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा मतदाता सुविधा बूथ स्थापित किए जाने चाहिए। लाइनों में खड़े मतदाताओं की सुविधा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था और रेस्ट एरिया की व्यवस्था होनी चाहिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि घर से मतदान के लिए, दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए मतदान एजेंट की उपस्थिति में आरओ द्वारा प्रावधान किए जाएंगे और प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।