गुरुग्राम में माहिरा होम्स पर कसा शिकंजा
गुरुग्राम, 30 जून (हप्र)
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के महानिदेशक की तरफ से माहिरा होम्स के सेक्टर-68 स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का दोबारा से लाइसेंस रद्द करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिल्डर प्रबंधन द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन को दूर करने, विभाग के जारी आदेशों का पालन करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। यदि सात दिन के भीतर विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला और आदेशों का पालन नहीं हुआ तो हरेरा को भी लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
गौरतलब है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के तत्कालीन महानिदेशक की तरफ से बीते साल मई 2022 में माहिरा होम्स के इस प्रोजेक्ट के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी लगाने, कोलैबोरेटर के फर्जी हस्ताक्षर करने समेत विभिन्न नियमों का उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद बिल्डर प्रबंधन की तरफ से प्रधान सचिव टाउन एंंड कंट्री प्लानिंग के यहां अपील दायर की गई थी। अपील में विभिन्न नियम-शर्तें पूरे करने, 6 माह के भीतर प्रोजेक्ट का निर्माण करके आवंटियों को फ्लैट हैंडओवर करने की शर्त पर लाइसेंस को रिस्टोर करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आज तक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ईडीसी/आईडब्ल्यूडी शुल्क की अदायगी करने के लिए दी गई बैंक गारंटी भी लैप्स हो गई है, जिन्हें पुन: स्थापित कर विभाग का बकाया चुकाने की जरूरत है।
सेक्टर-88 बी में बिल्डिंग प्लान फर्जी
माहिरा होम्स प्रा. लि. को सेक्टर-88बी में अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी के लिए मिले लाइसेंस को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। टाउन प्लानिंग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक बिल्डर कंपनी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण से सोसायटी के सर्विस एस्टीमेट स्वीकृत करने के लिए बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कमेटी के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी नक्शे लगाए थे। जीएमडीए ने सर्विस एस्टीमेट स्वीकृत कर जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मुख्यालय में इसकी कॉपी भेजी तो मामले का खुलासा हुआ। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश द्वारा जारी आदेश अनुसार अब बिल्डर कंपनी के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए है और बिल्डर कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आवंटी बोले प्रोजेक्ट पूरा कराए विभाग
आवंटियों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कार्यशैली के प्रति रोष है। आवंटियों का कहना है कि विभाग को बिल्डर प्रबंधन पर दबाव डालकर प्रोजेक्ट पूरा कराया जाना चाहिए। इस समय में लाइसेंस रद्द करने से आवंटियों का नुकसान होगा। आवंटी ध्रुव कपूर, गौरव गुप्ता, संजय बहल का कहना है कि 2017 में फ्लैट लिए थे, 2021 में मिलने थे लेकिन अब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ।
बिल्डर के पास कोई जवाब नहीं
वैसे तो माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पीआरओ द्वारा वर्जन जारी किया जाता है, लेकिन महानिदेशक के आदेशों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। बल्कि संपर्क करने पर चुप्पी साध ली गई है।