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अमरेंद्र को अदालत का झटका, याचिका खारिज

07:13 AM Sep 04, 2021 IST

लुधियाना, 3 सितंबर (निस)

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लुधियाना की एक अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और उनके बेटे के विरुद्ध आयकर विभाग की अपनी आय संबंधी सही जानकारी न देने को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें प्रवर्तन निदेशालय को फाइलों का निरीक्षण करने की अनुमति देने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसे मुख्यमंत्री को अदालत का झटका समझा जाता है। अतिरिक्त सेशन जज राजकुमार गर्ग की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और उनके बेटे रणइंद्र सिंह की ओर से निचली अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को आयकर मामलों की फाइलों का निरीक्षण करने की इजाजत देने संबंधी फैसले को चैलेंज करने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम(फेमा) के तहत उनके पास लंबित एक जांच के संबंध में स्थानीय अदालत में लंबित फाइलों का निरीक्षण करने का इरादा जाहिर करते हुए अर्जियां दायर की थीं। अदालत में बहस के बाद मुख्यमंत्री व उनके बेटे की ओर से दायर की गई याचिकाओं को कानून का दुरुपयोग बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया गया है।

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अदालतअमरेंद्र,खारिजयाचिका