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हलकावार होगी गिनती, 90 मतगणना केंद्र स्थापित

07:05 AM Jun 04, 2024 IST
हलकावार होगी गिनती  90 मतगणना केंद्र स्थापित
हरियाणा में पुलिस ने मतगणना के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यस्था की है, ड्यूटी पर तैनात जवान।
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चंडीगढ़, 3 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों के नतीजों के लिए प्रदेशभर में कुल 90 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालयों पर स्थापित इन मतदान केंद्रों में सुबह ही भारी सिक्योरिटी के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। 91 मतगणना केंद्र करनाल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की गिनती के लिए बना है। यानी प्रदेशभर में कुल 91 मतगणना केंद्र स्थापित किए हैं। मतगणना केंद्रों के बाद बाहरी पुलिस बल तैनात रहेगा।
गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम का नंबर आएगा। पांच रेंडमली चयनित वीवीपैट की पर्चियों का मिलान मतगणना एजेंटों के समक्ष किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सोमवार को यहां बताया कि मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मीडिया सेंटर बनाए हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, चंडीगढ़ में भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि लोगों ने हीट वेव के बावजूद बढ़-चढ़ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हरियाणा में मतदान प्रतिशत 64.80 प्रतिशत दर्ज किया गया। अग्रवाल ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।
अग्रवाल ने कहा कि मतों की रिकॉर्डिंग या गिनती में शामिल प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इसका उल्लंघन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 के तहत अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। चुनाव संचालन से जुड़ा कोई भी अधिकारी (मतदान के अलावा) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना बढ़े। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 129 के तहत उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के चुनाव के संबंध में अपने आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अग्रवाल ने बताया कि सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ए के तहत दंड दिया जा सकता है।
थ्री-लेयर सिक्योरिटी में होगी हरियाणा में वोटों की गिनती
हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों और करनाल हलके के उपचुनाव के लिए मंगलवार को होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए हैं। कुल 91 मतगणना केंद्रों पर 10 हजार से अधिक जवानों को तैनात किया जाएगा। एक मतगणना केंद्र पर कम से कम 70 सुरक्षा जवानों की तैनाती होगी। मतगणना केंद्रों के बाद थ्री-लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश मुख्यालय के अलावा सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। थ्री-लेयर सिक्योरिटी के पहले चरण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान तैनात रहेंगे। दूसरी लेयर का जिम्मा हरियाणा आर्म्ड पुलिस अथवा आईआरबी के जवान संभालेंगे। वहीं तीसरे स्तर पर जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की है। प्रदेशभर में स्थापित किए गए मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियों सहित अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। मतगणना केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में नाके लगाए जाएंगे।

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