वरिष्ठ उपमहापौर एवं उपमहापौर चुनाव को लेकर पार्षद ने हाइकोर्ट में दी चुनौती
पंचकूला, 5 फरवरी (हप्र)
कांग्रेस के पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने हाईकोर्ट पंचकूला नगर निगम के वरिष्ठ उपमहापौर एवं उपमहापौर चुनाव ना करवाने पर चुनौती दी है। पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने याचिका में कहा है कि 30 दिसंबर 2020 को नगर निगम चुनाव हुए थे। तीन वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी वरिष्ठ उपमहापौर एवं उपमहापौर के चुनाव नहीं करवाए गए। म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 एवं हरियाणा म्युनिसिपल चुनाव नियम 1994 के अंतर्गत 60 दिनों में इन पदों के लिए चुनाव होना चाहिए था। चुनाव में देरी के चलते पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ज्यादातर पार्षद यह चुनाव करवाने के लिए काफी समय से मांग कर रहे हैं। इन दोनों पदों का भी समय मेयर के समान 5 वर्ष का होता है, परंतु तीन साल से ज्यादा ये दोनों पद रिक्त पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि पता नहीं किस दबाव में या किन कारणों से इन रिक्त पदों के चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं जबकि सारे प्रदेश में इन सभी पदों के चुनाव काफी पहले हो चुके थे। इस समय नगर निगम में महापौर कुलभूषण गोयल के अतिरिक्त भाजपा के 10, जजपा के 2, कांग्रेस के सात, एक निर्दलीय पार्षद है।
जजपा भी कर चुकी है मांग
जजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग भी कई बार पंचकूला नगर निगम के वरिष्ठ उपमहापौर एवं उपमहापौर चुनाव करवाने की मांग कर चुके है। सिहाग का कहना है कि लोगों को नुमाइंदे मिलने चाहिए तांकि विकास की रफतार और ज्यादा हो सके। उन्होंने कहा कि तीन साल से यह पद रिक्त पड़े है।