भ्रष्टाचार जांच सीबीआई को नहीं दी, बंगाल सरकार पर जुर्माना
07:16 AM Sep 16, 2023 IST
Advertisement
कोलकाता, 15 सितंबर (एजेंसी)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महिला सहकारी समिति में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी से लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने में विफल रहने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले आदेश दिया था कि जांच दो केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित कर दी जाए और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए जाएं।
राज्य के उत्तरी हिस्से के अलीपुरद्वार जिले में उक्त सहकारी समिति में 50 करोड़ रुपये के गबन के आरोप सामने आने के बाद उसने 2020 में काम करना बंद कर दिया। जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिलने पर इस गड़बड़ी का पता चला था। अदालत ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि रकम दो हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट के महापंजीयक के समक्ष जमा कराई जाए।
Advertisement
Advertisement