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अवैध दवा मामले में दोषी को 3 साल कैद, 1.20 लाख जुर्माने की सजा

07:40 AM Oct 06, 2024 IST
अवैध दवा मामले में दोषी को 3 साल कैद  1 20 लाख जुर्माने की सजा
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बीबीएन, 5 अक्तूबर (निस)
नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अभय मंडयाल की अदालत ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत पंचकूला के ललित कुमार पुत्र स्व. सुरेश चन्द को 3 साल कैद की सजा व 1.20 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 6 अप्रैल 2012 को एएसआई सुभाष, ड्रग इंस्पेक्टर अनूप शर्मा, एचसी सीता राम व नसीब चन्द की टीम ने टोल बैरियर बद्दी पर गाड़ी नं एचआर03डी-8792 मारुती 800 का औचक निरीक्षण किया जिसमें से एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुई। ड्रग इंस्प्क्टर अनूप शर्मा द्वारा आरोपी ललित को एलोपैथिक दवाओं के संदर्भ में ड्रग्स लाइसेंस पेश करने को कहा गया लेकिन आरोपी ललित कुमार शर्मा अपना कोई भी मान्य ड्रग्स लाइसेंस पेश न कर सका। जिसके पश्चात् आरोपी के खिलाफ ड्रग्स व कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।

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