5 वर्षों से कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मी रिटायर होने तक करेंगे नौकरी
- गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर नायब सरकार देगी रोजगार की गारंटी, बनाया कानून
- 50 हजार तक मासिक वेतन वाले 1.20 लाख कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित
- मुख्यमंत्री ने दो लाख पक्की नौकरियां देने का वादा भी दोहराया
दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 18 नवंबर
हरियाणा की नायब सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मचारी अब 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी में बने रहेंगे। उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उनके वेतन-भत्तों में भी नियमित रूप से बढ़ोतरी होती रहेगी। सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी दी है। वे सभी कांट्रेक्ट कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, जिनकी सर्विस को पांच वर्ष हो चुके हैं।
इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों को काम करते हुए अभी पांच वर्ष से कम समय हुआ है, वे भी पांच वर्ष पूरे होने के बाद कानून के अंतर्गत रोजगार गारंटी के पात्र होंगे। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024’ पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी तथा पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल के बीच तल्खी भी देखने को मिली।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले कार्यकाल में कांट्रेक्ट कर्मचारियों को गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर रोजगार की गारंटी देने की घोषणा की थी। उस समय कैबिनेट में मंजूरी के बाद इससे जुड़ा आर्डिनेंस भी जारी कर दिया था। विधेयक अब राजभवन जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में यह पहला मौका है जब एक साथ 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी मिली है।
सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। पांच वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारियों को पांच प्रतिशत, 5 से 8 साल अनुभव वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत और इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को पंद्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी मूल वेतन में मिलेगी। नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर इन कर्मचारियों को पहली जनवरी और पहली जुलाई से डीए (महंगाई भत्ते) का भी लाभ दिया जाएगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे सुरक्षित : सरकार ने कर्मचारियों के साथ-साथ कॉलेजों पढ़ा रहे करीब दो हजार विस्तार प्राध्यापकों (एक्सटेंशन लेक्चरर), अतिथि प्राध्यापकों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों के अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति उम्र तक सुरक्षित करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा मंगलवार को संबंधित दोनों विधेयक भी पारित होंगे। ढांडा ने हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन (हुकटा) को भरोसा दिलाया है कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1500 सहायक प्राध्यापकों की सेवाएं 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में अलग से बिल लाया जाएगा।
केंद्र की योजनाओं के कर्मी योजना से बाहर : केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मचारियों को कानून से बाहर रखा है। दरअसल, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कर्मचारियों को राज्य सरकार अपने स्तर पर रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती। इसके अलावा मानदेय या अंशकालिक आधार पर नियोजित कर्मचारी भी वंचित रहेंगे। 14 अगस्त से पहले जिन कच्चे कर्मचारियों को हटाया जा चुका है, उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा। सरकार ने मनोहर सरकार द्वारा बनाए गए कानून में लगाई वेतन बढ़ोतरी की शर्त को हटा दिया है।