कंज्यूमर फोरम ने रिलायंस पर ठोका 81 हजार का जुर्माना
जींद (जुलाना), 30 जनवरी (हप्र)
कंज्यूमर फोरम ने खराब फसल का मुआवजा नहीं देने पर रिलायंस कंपनी पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 81 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। इसके अलावा किसान को परेशान करने पर दस हजार अलग से देने के आदेश जारी किए हैं।
जींद के रूपगढ़ के किसान कृष्ण ने दिसंबर 2023 में फोरम में याचिका दी थी। याचिका में बताया गया था कि वर्ष 2022 में उसने एक एकड़ में नरमे की फसल बोई थी। इसके बाद उसने फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। यह बीमा रिलायंस कपनी ने किया था। इसके बाद बारिश और ओलावृष्टि के कारण नरमे की फसल खराब हो गई थी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण राजस्व विभाग ने खराब फसल की गिरदावरी की, जिसमें फसल खराबा 95 प्रतिशत पाया गया। फिर किसान ने कंपनी से खराब फसल का क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी अधिकारियों ने कहा कि आपकी पॉलिसी रद्द कर दी गई है, इसलिए आपको मुआवजा नहीं मिल सकता। इसके बाद कंज्यूमर फोरम में याचिका दायर की गई। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन की 5 हजार रुपये राशि लौटा दी। पेशी में कंपनी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने राशि लौटा दी है, लेकिन सुनवाई के दौरान कंपनी अधिकारियों से पूछा गया कि किसान की राशि एक साल क्यों रखी। फोरम ने 28 जनवरी को सुनवाई कर आदेश दिए कि किसान को 9 प्रतिशत ब्याज समेत 81 हजार दिए जाएं और 10 हजार रुपये अलग से दिए जाएं।