कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण पर लगाई रोक
शिमला, 23 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि की प्रकृति में किसी भी तरह के परिवर्तन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 24 सितंबर के आदेश में संशोधन करते हुए पर्यटन विभाग को आदेश दिए कि वह उक्त भूमि पर किसी तरह का निर्माण न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कृषि विश्वविद्यालय इस भूमि का पहले की तरह उपयोग कर सकता है परंतु उसे भी वहां स्थायी निर्माण करने की इजाजत नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी थी परंतु बाद में कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश जारी होने से पहले ही उक्त भूमि पर्यटन विभाग के नाम की जा चुकी थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में 24 सितंबर के आदेशों में जनहित को देखते हुए संशोधन की मांग की गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने आवेदन का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए।
प्रार्थी संस्था के अनुसार पर्यटन गांव बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का हस्तांतरण किया जाना कानूनी तौर पर गलत है क्योंकि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं।